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खाद्य एवं आपूर्ति

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की स्थापना 1962 में हुई थी और यह आवश्यक वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण, व्यापार एवं वाणिज्य के प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है, ताकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखा जा सके या बढ़ाया जा सके तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उसके अंतर्गत बनाए गए विभिन्न नियंत्रण आदेशों को लागू करके उचित मूल्य पर उनका समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली के नागरिक राशन कार्ड सेवाओं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से संबंधित अपने आवेदन पत्र खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के 70 सर्किल कार्यालयों में जमा कर सकते हैं।

 

अधिक जानकारी के लिए:- http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/DOIT_Food/food/home